ओवरलोडेड वाहन पर कोर्ट ने  वाहन चालक और मालिक को छत्तीस-छत्तीस हजार रुपए का ठोका जुर्माना

संजीव शर्मा की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़  / रायगढ़ : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से  पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा प्रतिदिन शहर के आउटर मार्ग पर हाईवे पेट्रोलिंग के जरिए भारी वाहनों पर निगाह रखकर यातायात नियमों की समझाइश देते हुए नियमित तौर से मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में गत दिनों यातायात पुलिस द्वारा छातामुड़ा बाईपास पर ओवरलोडेड ट्रक सीजी 08 ए.एस. 3411 में क्षमता से अधिक फ्लाईएस लोड पाया गया ।

यातायात पुलिस द्वारा ओवरलोडेड वाहन का वजन कराकर कार्रवाई करते हुए इस्तगासा  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय ने ओवरलोडेड वाहन चालक एवं वाहन मालिक क्रमश:  निरंजन साहू पिता अयोध्या साहू उम्र 22 साल निवासी रायपुर तथा रंजीत सिंह पिता गुरुदास सिंह उम्र 29 साल निवासी टाटीबंध रायपुर पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/144 के तहत 36,000- 36,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

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