दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़): नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) खिलावन राम रिगरी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक के अनुसार, 17 अप्रैल 2022 को पीड़िता के पिता ने थाने में आकर सूचना दी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 15 अप्रैल 2022 को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी जो अचानक लापता हो गई। पुलिस ने विवेचना शुरु किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां संपूर्ण साक्ष्य और गवाहों के मद्देनजर दोष सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) खिलावन राम रिगरी के द्वारा आरोपी निवासी गोधना जितेन्द्र कुमार साहू पिता अशोक कुमार साहू उम्र 21 वर्ष को भादवि की धारा 363 के तहत 3 वर्ष व 500 अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 वर्ष 1000 अर्थदंड व धारा 376-2ढ एवं 6 पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाने पर क्र्रमश: 10, 20 एवं 100 दिन का साधारा कारावास अलग से भुगताए जाने का आदेश दिया।

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