राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के नए दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़ (छत्तीसगढ़) :  राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने समस्त सबंधित अधिकारियों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के क्रियान्वयन के लिए जारी नवीन दिशा-निर्देश अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान कर भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर 7 हजार रूपये का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। पूर्व में यह योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में यह योजना लागू किया गया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के घरघोड़ा, लैलूंगा, धरमजयगढ़, पुसौर, किरोड़ीमलनगर नगर पंचायत और खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में निवास करने वाले पात्र हितग्राही भी अब योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य में ग्रामीण एवं नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया गया है।

डाटा एन्ट्री कार्य करने समय सारिणी जारी

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के क्रियान्वयन के लिए समय-सारणी जारी किया गया है जिसके अनुसार नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल होगी। तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, आवेदनों के स्वीकृति, अस्वीकृति पश्चात् ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर प्राप्त दावा आपत्ति का ग्राम सभा, सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण 14 मई तक तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई निर्धारित किया गया है।

हितग्राही परिवार की पात्रता

1 अप्रैल 2023 की स्थिति में पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हितग्राही ही पात्र होंगे। केवल ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है वे हितग्राही ही पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे

Related posts

UP : मेरठ में तीन मंजिला मकान गिरने से 10 लोगों की मौत

ओडिशा को मिलेंगी तीन नई वंदे भारत ट्रेनें

केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन से पांच लोगों की मौत