BJP नेता के मर्डर मामले में PFI के 15 सदस्‍यों को सजा-ए-मौत

15 PFI members get death sentence in BJP leader’s murder case

केरल: बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े सदस्यों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के सदस्य हैं।बतादें की केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है। सजा का फैसला मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सुनाया है।

इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था। ये सभी अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसजीपीआई) से जुड़े हुए थे। अब केरल की अदालत ने इन सभी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है।

जाने पूरा मामला

19 दिसंबर, 2021 को भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी।पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवासन के परिवार के सामने उनके घर पर ही हमला कर हत्या कर दी थी।

भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या एसडीपीआई नेता केएस शान की के बाद हुई थी। 18 दिसंबर को केएस शान की हत्या एक गिरोह ने कर दी थी। इस हत्या के कुछ ही घंटों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई। यह तब हुआ जब श्रीनिवासन अलप्पूझे में अपने घर लौट रहे थे।अलप्पुझा के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर ही में उनकी मां, पत्नी और छोटी बेटी के सामने हत्या कर दी गई थी।

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