Punjab State पंचायत Election के केस में SEC पर 50 हजार जुर्माना KBC World NewsDecember 9, 2023058 views 50 thousand fine on SEC in Panchayat election case पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर ठोस जवाब नहीं देने पर पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो एसईसी जेल जाने को तैयार रहें। Read Also :NCRB Report: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध में वृद्धि, 2022 में हत्या के मामलों में मामूली गिरावट हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मई में आदेश दिया था कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के खाली पड़े पदों के लिए 20 दिन में चुनाव अधिसूचना जारी करे। तब मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया था कि उपचुनाव की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।