feature India New Delhi World मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक KBC World NewsAugust 4, 2023055 views मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक नई दिल्ली : देश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मोदी सरनेम मानहानि मामले की याचिका पर आज सुनवाई हुई,मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है।दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट(Gujarat High Court)ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसे लेकर राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में चुनौती दी थी।जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि यह ‘नफरत के खिलाफ प्यार की जीत’ है। कांग्रेस ने ट्विटर पर ट्वीट किया ,”यह नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है। सत्यमेव जयते – जय हिंद।” Read :CG NEWS 14 आईएएस अफसरों के तबादले,सौरभ कुमार को कोरबा और संजीव झा का बिलासपुर तबादला देखें सूची… कोर्ट ने क्या कहा… सुप्रीम कोर्ट ने कहा- की इसमें कोई संदेह नहीं कि याचिकाकर्ता यानि राहुल गांधी के बयान अच्छे नहीं थे। याचिकाकर्ता को भाषण देने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकार पर, बल्कि मतदाताओं पर भी पड़ता है। कोर्ट ने आगे कहा – ट्रायल जज ने अधिकतम सज़ा सुनाई है। यदि सज़ा एक दिन कम होती तो अयोग्यता नहीं होती। ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।