कलकत्ता हाईकोर्ट ने NEET (UG) 2024 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर NTA से जवाब मांगा

Calcutta High Court seeks response from NTA on PIL alleging irregularities in NEET (UG) 2024 exam

कलकत्ता/नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को एनईईटी (यूजी) 2024 परीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में 10 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनटीए को अपने हलफनामे में यह भी बताने को कहा कि मेरिट सूची तैयार करने में राज्य और केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का किस तरह पालन किया गया है।

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ ने इस दलील पर ध्यान दिया कि कुछ उम्मीदवारों को लागू अंकन प्रणाली के अनुसार 718 या 719 अंक नहीं मिल सकते थे।

मामले को दो सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, उच्च न्यायालय ने एनटीए को अगले आदेश तक एनईईटी (यूजी) 2024 परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

अधिवक्ता तन्मय चट्टोपाध्याय द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 4 जून को प्रकाशित नीट (यूजी) के नतीजों में “घोर विसंगतियां” थीं और आज बड़े पैमाने पर छात्र समुदाय प्रवेश के अपने वैध दावे से वंचित होने के जोखिम में है।

याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने कुछ उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देकर अवैधताओं को सही ठहराने की कोशिश की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के आधार पर परीक्षा के संचालन के दौरान समय की हानि के बारे में अभ्यावेदन किया था, जिसका “इस मामले से कोई संबंध नहीं है और यह CLAT 2018 में एक तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में था और उक्त निर्णय का NEET (UG) 2024 के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है।”

अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा, “राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय के आधार पर ऐसे अंक देने को सही ठहराने की मांग की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के हलफनामे के बिना इस तरह की कवायद का औचित्य तय नहीं किया जा सकता है।”आईएएनएस

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