धान खरीदी केंद्र में अनियमितता, In-Charge निलंबित…

Irregularities in paddy procurement centre, in-charge suspended…

महासमुंद: धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जादामुड़ा पंजीयन क्रमांक 879 के समिति प्रभारी उमेश भोई को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज प्रधान एवं मनीष प्रधान को समिति के कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

सहकारी समिति जादामुड़ा के प्राधिकृत अधिकारी एस.के. डीई द्वारा जारी आदेश के तहत उमेश भोई और दोनों कंप्यूटर ऑपरेटरों ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और धान खरीदी कार्य में लापरवाही और अनियमितता की। समिति द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लेते हुए यह कार्रवाई की गयी है।

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