Chhattisgarh Raigarh State KHARSIA : बिना अनुमति बज रहे DJ साउंड सिस्टम पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई KBC World NewsOctober 25, 2023070 views Kharsia: Action under Noise Act against DJ sound system playing without permission खुडखुडिया जुआ खेलाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार ,जुआ एक्ट की कार्रवाई रायगढ़/छत्तीसगढ़ : दशहरा के पावन पर्व पर 24 अक्टूबर को रायगढ़ जिले में सभी प्रमुख दशहरा मैदान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। ग्राम बसनाझर के दशहरा मैदान पर मेला में कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए खरसिया थाना व चौकी खरसिया का बल मौजूद था । रावण दहन पश्चात दशहरा मैदान पर नाटक मंडली (गम्मत पार्टी) द्वारा डीजे साउंड सिस्टम के साथ कार्यक्रम किया जा रहा था । थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा डीजे मालिक रवि राठिया को नोटिस देकर डीजे संचालन की अनुमित पेश करने कहा गया, डीजे संचालक ने अनुमति नहीं होना बताया । खरसिया पुलिस द्वारा मौके से डीजे साउंड सिस्टम तथा 4 नग साउंड बॉक्स को जप्त कर थाना लाया गया और डीजे संचालक रवि राठिया पिता बूंद राम उम्र 30 वर्ष निवासी सालियाभाटा थाना भूपदेवपुर के विरूद्ध थाना खरसिया में कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई किया गया। Read also : धरमजयगढ़ के जंगल मे मिला मादा हाथी का शव,लगातार मौत से विभाग पर उठ रहे सवाल… दशहरा मेला ड्यूटी पर थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक सौरभ कुमार द्विवेदी के हमराह सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर, आशिक रात्रे, पृथ्वीराज मोहंती, प्रधान आरक्षक शिव कुमार वर्मा, शंकर सिंह छत्री, महिला प्रधान आरक्षक सरोजिनी राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी, कीर्ति सिदार, योगेंद्र सिदार व अन्य स्टाफ तैनात थे जिनके द्वारा देर रात्रि मुखबीर सूचना पर ग्राम बसनाझर दशहरा मैदान के पीछे खुडखुडिया गोटी से जुआ खेला रहे 3 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया है । जिसमे आरोपी- (01) घनश्याम साहू पिता तेजराम साहू उम्र 28 वर्ष (2) रूप नारायण पटैल पिता गंगा राम पटैल उम्र 36 वर्ष (3) नंद कुमार साहू पिता ईश्वरी लाल साहू उम्र 29 वर्ष तीनों निवासी ग्राम बसनाझर थाना खरसिया के पास से जुआ रकम 1230 रूपये तथा खुडखुडिया जुआ सामाग्री बरामद किया गया । आरोपियों के कृत्य पर थाना खरसिया में धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है।