National New Delhi लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को; 25 जून दोपहर तक प्रत्याशियों के नाम प्रस्तावित किए जा सकेंगे KBC World NewsJune 14, 2024054 views नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को बताया कि लोकसभा 26 जून को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसके लिए सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी और सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। लोकसभा बुलेटिन में कहा गया है कि चुनाव के लिए तय तिथि से पहले वाले दिन दोपहर 12 बजे से पहले किसी भी समय कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य सदस्य के समर्थन में प्रस्ताव के लिए महासचिव को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है। इसमें बताया गया है कि मौजूदा मामले में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव के नोटिस मंगलवार 25 जून को दोपहर 12 बजे से पहले दिए जा सकते हैं। पहले दो दिन नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए समर्पित होंगे, जबकि अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून की तारीख तय की गई है। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। प्रस्ताव के लिए नोटिस का समर्थन किसी तीसरे सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही, इसके साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा यह बयान भी होना चाहिए कि वह निर्वाचित होने पर अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए तैयार है। UP : मेरठ में तीन मंजिला मकान गिरने से 10 लोगों की मौत केजरीवाल 17 सितंबर को दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा देंगे ओडिशा को मिलेंगी तीन नई वंदे भारत ट्रेनें हशिका रामचंद्र ने 77वीं सीनियर एक्वाटिक नेशनल चैंपियनशिप 2024 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन से पांच लोगों की मौत कोई सदस्य अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता है, या किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता है, सचिवालय ने नियमों का हवाला देते हुए बताया।जिस सदस्य के नाम से कोई प्रस्ताव कार्यसूची में है, वह जब तक कि प्रस्ताव को पेश करने की अनिच्छा व्यक्त करने वाला बयान न दे, तब तक ऐसा करने के लिए कहे जाने पर प्रस्ताव पेश करेगा। जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं और जिनका समर्थन किया गया है, उन्हें उसी क्रम में एक-एक करके रखा जाएगा, जिस क्रम में उन्हें पेश किया गया है, और यदि आवश्यक हो, तो मत विभाजन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई प्रस्ताव पारित (अपनाया) जाता है, तो कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति (प्रोटेम स्पीकर) यह घोषणा करेगा कि पारित किए गए प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना गया है।पीटीआई