Chhattisgarh korba State जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ मीडिया प्रतिनिधियों की हुई बैठक KBC World NewsMarch 17, 2024057 views Meeting of media representatives with District Election Officer and Superintendent of Police निष्पक्ष, पारदर्शी और शांति पूर्ण चुनाव कराना प्राथमिकता : कलेक्टर कोरबा/छत्तीसगढ़: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की अधिसूचना दिनांक-16.03.2024 के द्वारा जारी कर दी गई है।बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशाील हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराना प्राथमिकता रहेगी। Read Also :7 चरणों में होगा Lok Sabha चुनाव, 19 अप्रैल को आगाज, 4 जून को आएंगे नतीजे Read Also :बुरी खबर : गज़ल सम्राट पंकज उधास का हुआ निधन,मनोरंजन जगत में शोक की लहर Read Also :भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है: PM मोदी कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में निर्वाचन होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल 2024, नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नामांकन की स्क्रूटनी 20 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 07 मई एवं मतगणना की तिथि 04 जून 2024 निर्धारित है। आदर्श आचार संहिता अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं जनता सभी के लिए प्रभावी है। आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित किए गए हैं। पूर्व में जारी किए शस्त्रों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। आदर्श आचारसंहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंदर शासकीय संपत्ति पर, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति पर और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्ति पर सहमति के बिना लगाए गए विज्ञापनों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान जनप्रतिनिधियों को सभा आयोजित करने के लिए, वाहन उपयोग के लिए अनुमति लेना जरूरी है। जिले में बिना किसी भय एवं पक्षपात के निष्पक्ष रूप से लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।