जिला शिक्षा अधिकारीयों को युक्तियुक्तकृत शालाओं के चल-अचल संपत्ति तथा अभिलेखों का हस्तांतरण व स्थायी संधारण करने आदेश जारी


रायपुर/छत्तीसगढ़ : लोक शिक्षण संचालनालय एक आदेश जारी कर जिलों में शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने की कार्यवाही प्रचलन में बात कही है। साथ ही  शालाओं के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने , शालाओं के युक्तियुक्तकृत होने से शालाओं की शासकीय चल-अचल संपत्ति, सामग्री एवं विभिन्न शासकीय अभिलेखों का उचित प्रक्रिया से हस्तांतरण किया जाना तथा उनका विधिवत स्थायी रूप से एकीकृत संधारण किया का आदेशित किया है।

सामग्री व अभिलेखों के हस्तांतरण व संधारण हेतु अधोलिखित निर्देश-

  • युक्तियुक्तकृत होने वाली शाला / शालाओं की चल-अचल संपत्ति सामग्री कासूचीकरण ।
  • चल-अचल सामग्री यथा-शाला के स्वामित्व की भूमि / खेल मैदान / कृषि योग्य भूमि / शालाभवन आदि ।
  • समस्त प्रकार की आलमारियाँ, टेबल, कुर्सी, बेंच, बक्से, लोहे की सामग्रियाँ आदि ।
  • समस्त प्रकार की विद्यार्थी फर्नीचर, टाटपट्टी, स्काऊट गाईड, कीड़ा, रेडकॉस,प्रयोगशाला सामग्री, कागज, चाक डॅस्टर, आदि ।
  • समस्त प्रकार की पुस्तकें / पत्रिका आदि ।
  • समस्त प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण ।


शासकीय अभिलेख पंजियों का सूचीकरण –

  • दाखिल खारिज पंजी ।
  • विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थिति पंजी ।
  • स्थापना पंजी व नियुक्ति / कार्यमुक्ति संबंधी नस्तियाँ ।
  • स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अकसूची एवं प्रगतिपत्र, परीक्षाफल पंजी ।
  • मध्यान्ह भोजन पंजी ।
  • समस्त प्रकार के छात्रवृत्ति पंजी ।
  • शाला भवन / भूमि संबंधी नक्शा खसरा बी. -1 के कागजात ।
  • रसीद बुक व कक्षावार शुल्क पंजी ।
  • शाला विकास समिति से संबंधित सभी पंजी
    सभी बैंक खाता पासबुक, केशबुक, ।
  • भण्डार पंजी, स्थानीय निधि पंजी, अपलेखन पंजी ।
    अन्य नस्तियां आदि ।
    (स प्रवेश पंजी ।
  • कीडा, स्काऊट गाईट, रेडकास, इको क्लब पंजी।
    आदेश / सूचना पंजी ।
  • शासन / विभाग से प्राप्त आदेश, निर्देश संबंधी नस्ती ।
  • पाठ्यपुस्तक, गणवेश व सायकल, वितरण पंजी ।
  • प्रयोगशाला सामग्री / उपकरण पंजी ।
  • युक्तियुक्तिकृत शालाओं के प्रधान पाठक / प्राचार्य (अ) एवं (ब) अनुसारचल-अचल सामग्रियों एवं अभिलेखों की सूची वर्षवार 03-03 प्रतियों में तैयार
    करेंगे।
  • सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सामग्री व अभिलेख सौपने वाले प्रधान पाठक / प्राचार्य हस्ताक्षर होंगे।
  • केसामग्री व अभिलेखों की 02 सूची समायोजन करने वाली शाला के प्रधान पाठक /प्राचार्य को सौंपेगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। समायोजन शाला के प्रधान
  • पाठक / प्राचार्य प्राप्त सूची की एक प्रति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का सौंपेगे।
  • विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इसकी पावती देगें तथा पृथक से स्थायी पंजी संधारित करेंगे।
  • सामग्री व अभिलेख सूची हस्तांतरण व प्राप्ति की सूचना विकास खण्ड अपने जिला शिक्षा अधिकारी / संयुक्त संचालक को देगें।

सामग्री व अभिलेखों का संधारण-

  • युक्तियुक्तकृत शाला से प्राप्त सामग्रियों व अभिलेखों का संधारण समायोजन करने वाले शाला के प्रधान पाठक / प्राचार्य करेंगे।
  • प्रत्येक पंजी को व्यवस्थित व सुरक्षित रखने का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा ।
  • दाखिला पंजी का एकीकरण किया जावे ताकि बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता न हो।

  • युक्तियुक्तकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के लिपिक एवं भृत्य समायोजन वाली शाला में कार्य करते रहेंगे।

  • युक्तियुक्तिकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के मध्यान्ह भोजन अंतर्गत कार्यरत रसोईया समायोजन वाली शालाओं कार्य करेंगे।
  • युक्तियुक्तकरण से यदि स्व सहायता समूह प्रभावित होते है, तब उनके संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निर्णय लेंगे।
  • युक्तियुक्तकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के अंशकालीन सफाई कर्मचारी समायोजन वाली शालाओं में कार्य करेंगे।
  • एक ही परिसर के विद्यालयों के समायोजन में अंशकालीन सफाई कर्मचारी, रसाईयेएवं स्वसहायता समूह यथावत कार्य करेंगे।

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