राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, राजनीतिक गतिविधियों में ले सकेंगे हिस्सा

Rajya Sabha MP Sanjay Singh gets bail from Supreme Court, will be able to take part in political activities

दिल्ली : आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। जांच एजेंसी बताए कि उन्हें आगे जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट ने राजू से इस बारे में दोपहर 2 बजे तक निर्देश लेकर आने को कहा। दोपहर 2 बजे के बाद राजू ने कहा कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गौरतलब है कि ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

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