New Delhi राज्यसभा ने CEC, ईसी की नियुक्तियों, सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए विधेयक पारित KBC World NewsDecember 12, 2023053 views Rajya Sabha passes bill to regulate appointments, service conditions of CEC, EC नई दिल्ली: राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया।मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, संसद के उच्च सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। Read Also : पिछले चार वर्षों में बाघों के हमलों में 293 और Elephant के हमलों में 2,657 लोग मारे गए: सरकार विधेयक, जिसे 10 अगस्त को सदन में पेश किया गया था, 1991 के अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से संबंधित कोई खंड नहीं था।बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नया कानून जरूरी हो गया है क्योंकि पहले के कानून में कुछ कमजोरियां थीं। Read Also : NCRB Report: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध में वृद्धि, 2022 में हत्या के मामलों में मामूली गिरावट उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि यह विधेयक सीईसी और ईसी की नियुक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है।बल्कि, उन्होंने कहा, यह शीर्ष अदालत के फैसले के निर्देशों के अनुरूप है और संविधान में निहित शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए भी है।