सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया

Supreme Court issues notice to ED on plea against arrest of CM Kejriwal

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी है। मामले की जांच करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी से 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता पक्ष को ईडी द्वारा दाखिल जवाब पर 27 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

पिछले सप्ताह भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, “कृपया एक ईमेल भेजें। मैं इस पर गौर करूंगा।”

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले, हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि संघीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री है, जिसमें अनुमोदकों के बयान और आबकारी नीति के निर्माण में शामिल होने के आरोप शामिल हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।

इसमें कहा गया, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सामग्री से पता चलता है कि ईडी ने कानून के निर्देशों का पालन किया। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

21 मार्च को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद, सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका पर तत्काल देर रात सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन अगले ही दिन, सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच द्वारा मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्यवाही का विरोध करने का फैसला किया।आईएएनएस

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