National New Delhi सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज KBC World NewsApril 4, 2024054 views नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमरावती सांसद और भाजपा नेता नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए बहाल कर दिया। यह आदेश महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन आया, जहां से राणा को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। 8 जून, 2021 को हाईकोर्ट ने कहा था कि राणा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ‘मोची’ जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से हासिल किया था। इसने अमरावती सांसद पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें कहा गया था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ‘सिख-चमार’ जाति से हैं।पीटीआई