स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ बिभव कुमार की याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रखा

Swati Maliwal assault case: Delhi HC reserves order on maintainability of Bibhav Kumar’s plea against arrest

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका की स्वीकार्यता के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रखा। बिभव कुमार ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा, “स्वीकार्यता पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।” कुमार ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और कानून के शासनादेश के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि धारा 41ए के अनुपालन के संबंध में आपत्ति को निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है और इसलिए याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के बजाय उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उपाय है और याचिकाकर्ता को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानून का भी उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता या कारण नहीं था, उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को “अप्रत्यक्ष उद्देश्य” से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी अग्रिम जमानत अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित थी और उन्होंने जांच में सहयोग करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए थे।

याचिका में, कुमार ने अपनी “अवैध” गिरफ्तारी के लिए “उचित मुआवजे” और उनकी गिरफ्तारी के निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की है।पीटीआई

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