छत्तीसगढ़ HC ने कांस्टेबल भर्ती पर लगाई रोक
बिलासपुर/छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल संवर्ग 2023-24 के पदों पर भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।पुलिसकर्मियों के बच्चों को फिजिकल से छूट दी गई थी। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती निकली है।
इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहनपांडे ने कहा कि पुलिसकर्मियों को लाभ देने के लिए नियमों में कैसे बदलाव किया जा सकता है। इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। दरअसल, विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरे जाने के बाद डीजीपी ने सचिव को पत्र लिखा था। पत्र में पुलिस विभाग में कार्यरत और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को नियुक्ति प्रक्रिया में छूट देने का जिक्र किया गया था। पत्र में सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों में छूट दी जा सकती है। इसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान कुल 9 बिंदुओं में से सीने की चौड़ाई और ऊंचाई को शामिल किया गया था।