संजीव शर्मा की रिपोर्ट
रायगढ़ (छत्तीसगढ़) : जिले के संवेदनशील एसएसपी सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस द्वारा विगत 15 माह पूर्व कोतवाली क्षेत्र से लापता हुई किशोर बालिका की लगातार खोजबीन कर तमिलनाडु के केलामंगलम क्षेत्र से रायगढ़ लाया है, नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को कोतवाली पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
जानकारी के अनुसार 3 सितंबर 2022 को कोतवाली थाना में सरिया थाना , जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र में रहने वाली महिला उसकी बेटी के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था ।महिला ने बताई कि वह अपने पति और बेटी के साथ 26 अगस्त को रायगढ़ आई थी । उसी रोज दोपहर में उसकी लड़की रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास उन्हें बिना बताए कहीं चली गई खोजबीन करने पर नही मिली गुमनाम की थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लापता बालिका का खोजबीन किया जा रहा था । अपराध विवेचना दरमियान बालिका के वारिसान और उसकी सहेलियों से पूछताछ पर बालिका के सरिया के अविनाश सारथी नाम के युवक के साथ मेलजोल की जानकारी मिली । कोतवाली पुलिस द्वारा संदेही अविनाश सारथी को सरिया क्षेत्र में पता तलाश किया गया,तो वह भी अपने घर से नदारद था जिसका मोबाइल बंद मिला । संदेही के दोस्तों और मोबाइल डिटेल्स से संदेही के कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा सीएसपी अभिनव उपाध्याय से मार्गदर्शन प्राप्त कर दिगर प्रांत जाने की अनुमति माँगा गया और थाने से प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, आरक्षक विनोज लकड़ा, महिला आरक्षक प्रतीक्षा मिंज की पुलिस टीम तैयार कर बालिका की तलाश के लिए टीम कर्नाटक रवाना किया गया । कोतवाली पुलिस कर्नाटक के गोल्ड फिल्ड एरिया में बालिका और संदेही का पता तलाश किया, बताये पते में काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिले जिसके बाद कोतवाली पुलिस टीम कैंप कर बालिका और संदेही की खोजबिन में उनसे संपर्क में आए लोगों से पूछताछ प्रारंभ कर खोजबीन किया, काफी खोजबीन के बाद बालिका और संदेही को केलामंगलम तमिलनाडु में खोज निकाला। बालिका को चाइल्ड लाइन के समक्ष कथन कराए जाने पर बालिका ने अविनाश सारथी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाना और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई । बालिका के मेडिकल व अन्य विधि की कार्यवाही कर प्रकरण में आरोपी अविनाश सारथी के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सीजेएम कोर्ट रायगढ़ पेश किया गया जहां आरोपी के कृत्य पर आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है । सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के सुपरविजन में संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, आरक्षक विनोद लकड़ा और महिला आरक्षक प्रतीक्षा मिंज की उल्लेखनीय भूमिका रही ।