Home feature लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ बिल, ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ बिल, ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स

by KBC World News
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नई दिल्ली- संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव के फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी।लोकसभा में आज दो धन विधेयकों, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023, और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी।

सदन ने इस बिल को बिना चर्चा के मंजूरी दी

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को आज ही मंजूरी दी थी। CGST और IGST कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों की मंजूरी लेनी होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले GST काउंसिल ने केंद्रीय जीएसटी (CGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। GST काउंसिल ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए CGST अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।

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50वीं बैठक में लिया गया था निर्णय


जुलाई के महीने में हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में प्रवेश स्तर के दांव के फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था।इस निर्णय के बाद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कई कंपनियों ने इस निर्णय से आपत्ति जताई थी जिसके बाद दोबारा जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक हुई जिसमें 28 प्रतिशत का टैक्स लगाने वाला निर्णय बरकरार रखा गया।

इसी समय यह भी निर्णय लिया गया था कि इस कानून के लागू होने के 6 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा।

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विदेशी कंपनियों को भारत में GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक


काउंसिल ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर GST तय करने के लिए IGST अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।

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