Supreme Court refused to ban CAA, they had filed a petition!
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह अधिसूचित कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सरकार को 8 अप्रैल तक तीन सप्ताह का समय दिया।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, विपक्षी नेता कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा शामिल हैं।इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है
इस सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे गैर-मुस्लिम प्रवासी नागरिकता मांग सकते हैं। इन तीन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के व्यक्ति पात्र हैं यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले प्रवेश किया हो।