Home crime फेसबुक पर अश्लील प्रसारित करने के दोष में व्यक्ति को 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना

फेसबुक पर अश्लील प्रसारित करने के दोष में व्यक्ति को 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना

by KBC World News
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A person gets 3 years imprisonment and a fine of Rs 10,000 for spreading obscene content on Facebook.

चंडीगढ़/पंजाब : जिला और सैशन अदालत एस. ए. एस. नगर ने लुधियाना के एक व्यक्ति को फेसबुक मैसेंजर के द्वारा बाल अश्लील सामग्री प्रसारित करने के दोष में तीन साल की सख़्त कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुलजिम की पहचान लुधियाना के गांव साहनेवाल के रहने वाले अनुज कुमार के तौर पर हुई है।


प्राप्त जानकारी अनुसार नेशनल सेंटर फार मिसिंग एंड ऐकसपलोइटिड चिल्ड्रेन (ऐनसीऐमईसी) से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (ऐनसीआरपी) पर प्राप्त बाल अश्लील सामग्री के प्रसारण सम्बन्धी मिली साइबर सूचना के बाद पंजाब राज्य साइबर क्राइम सैल की इकाई महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम ( सी. सी. पी. डब्ल्यू. सी.) ने मामले की जांच शुरू की जिससे पता लगा है कि शक्की व्यक्ति ने 27- 11- 2020 को फेसबुक मैसेंजर के द्वारा बाल अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित की थी।
इसके बाद बाल अश्लील सामग्री को अपलोड/ प्रसारित करने के लिए पुलिस स्टेशन स्टेट साइबर क्राइम पंजाब में आई. टी. एक्ट की धारा 67-बी के अंतर्गत केस एफआईआर नंबर 18 तारीख 18. 09. 2021 दर्ज किया गया था।


इस सम्बन्ध में जांच के दौरान अलग-अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आई. पी. ऐडरैस समेत तकनीकी विवरण माँगे गए थे जिससे दोषी की पहचान की जा सके। दोषी को 13 जनवरी 2022 को गिरफ़्तार किया गया था और उसके कब्ज़े में से अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया था

 


डीआईजी साईबर क्राइम नीलांबरी जगदले ने बताया कि इलेक्ट्रानिक रूप में किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रदर्शित करना जिसमें बच्चों को अश्लील हरकतों या व्यवहार में शामिल दिखाया गया हो या ऐतराजय़ोग्य टेक्स्ट या डिजिटल चित्र बनाऐ गए हों ऐसी किसी भी सामग्री को एकत्रित करना खोजना ब्राऊज़ करना डाउनलोड करना इश्तिहार देना प्रचार करना अदान-प्रदान या बाँटना जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में बच्चों के निजता और यौन शोषण हो को दिखाना एक सज़ा योग्य कार्यवाही है जिसमें पाँच साल तक की कैद और जुर्माने की व्यवस्था है जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है।


उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ उनकी आनलाइन गतिविधियों के बारे खुल कर बात करने बच्चों को अपनी निगरानी अधीन स्क्रीनों और डिवाईसों का प्रयोग करने की इजाज़त देने बच्चों के आनलाइन दोस्तों पर नजऱ रखने और बच्चों को उनकी निजता गुप्त रखना सिखाने के लिए कहा।


जि़क्रयोग्य है कि सी. सी. पी. डब्ल्यू. सी. महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साईबर अपराधों को रोकने और निपटने के लिए स्थापित की गई एक विशेष इकाई है।

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