After complaint to the collector, instructions to withdraw salary after verification by radiographer
कोरबा /छत्तीसगढ़ । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ रेडियोग्राफर श्रीमती सूरजमनी नीलम के वेतन आहरण के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोड़ी-उपरोड़ा को निर्देशित किया है कि वे रेडियोग्राफर श्रीमती सूरजमणि नीलम की मासिक उपस्थिति पंजी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सत्यापन एवं लिखित सूचना के पश्चात ही उक्त कर्मचारी का वेतन आहरण सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अजीत वसंत को उक्त रेडियोग्राफर के संबंध में व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी, कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ सहित बीएमओ को आवश्यक निर्देश दिए तथा रेडियोग्राफर की उपस्थिति का सत्यापन करने के पश्चात वेतन आहरण करने के निर्देश दिए हैं।
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स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति बिना अनुमति के स्वास्थ्य संस्थाओं में विभागीय कार्य में संलिप्त न हो तथा अपने अधीनस्थ पदस्थ समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की अपने शासकीय संस्थाओं में दैनिक उपस्थिति पर सतत निगरानी रखते हुए उनकी मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि किसी विकासखण्ड में निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी माध्यम से किसी स्वास्थ्य कर्मचारी के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद उसका वेतन आहरित किए जाने अथवा संस्था में अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति के कार्य में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त होती है तो प्रथम दृष्टया स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी-कर्मचारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।