Chhattisgarh: On the death of 19 people, the High Court sought answers in affidavit from the state government, NHI, transport department and collector
बिलासपुर/छत्तीसगढ़: कवर्धा में हुए सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने हलफनामे में जानकारी मांगी है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए वह क्या कर रही है। आपको बता दें कि कवर्धा में पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज शुक्रवार को मामले में पहली सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज यह भी कहा है कि सड़क हादसे को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का राज्यों में पालन हो रहा है या नहीं? इसकी भी जानकारी मांगी गई है।
हादसों को रोकने के लिए उठाए जाएं आवश्यक कदम
सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही लोक निर्माण विभाग और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। शहरी सीमाओं के लिए नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी और एनजीओ के सदस्य भी इस समिति में शामिल होंगे। आदेश के अनुसार, कलेक्टर हर 15 दिन में समिति की ऑनलाइन मीटिंग लेंगे। साथ ही हर महीने प्रत्यक्ष मीटिंग भी लेंगे। इस मीटिंग में महीने भर में जिले में हुए सड़क हादसों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग और सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस तरह से हादसों को रोकने के लिए काम किया जाएगा।
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मीडिया से की यह अपील
कोर्ट ने मीडिया से भी यह अपील की है कि वह सड़क दुर्घटनाओं की खबरों को छापने में संवेदनशीलता दिखाएं। कोर्ट ने कहा कि अखबारों के पहले पन्ने पर सड़क दुर्घटनाओं की खबरों को जिस तरह से प्रकाशित किया जाता है,उसे समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी खबरों को छापने को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। 26 जून तक सभी पक्षकारों से इस संबंध में जवाब मांगा गया है।चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दे कि पिछले दिनों कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था आज इस मामले पर पहली सुनवाई हुई है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जून रखी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया और वह पलट गई, यह एक गंभीर घटना है।राज्य शासन, एनएचआई, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित पक्षकार इस तरह के हादसे रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर शपथ पत्र दें।