हाइलाइट्स
- कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं तो संबंधित पटवारी तहसीलदार के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई
- तहसीलदारों को नक्शा बंटवारा में शीघ्र प्रगति लाने को कहा
- राजस्व के सभी प्रकरणों की गंभीरता से ऑनलाइन प्रविष्टि करने कहा
कोरबा/छत्तीसगढ़ : कलेक्टर अजीत वसंत ने तहसीलदार कोरबा, भैंसमा, दीपका को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। किसान किताब की प्रविष्टि में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर वे उनसे नाराज हैं। कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। सभी राजस्व अधिकारियों को जिले में नक्शा बंटवारा का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। प्रत्येक पदस्थ पटवारी प्रतिदिन 25 खसरा, नक्शा बंटवारा का कार्य पूर्ण करें। तहसीलदार अपने कार्य प्रगति की सतत निगरानी करें। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित पटवारी तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता से प्रगति लाएं। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लें। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में नक्शा बंटवारा में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर कड़ी नाराजगी जताई और सभी तहसीलदारों को नक्शा बंटवारा में शीघ्र प्रगति लाने को कहा। भू-अभिलेख के प्रभारी अधिकारी को प्रत्येक तहसील की हल्कावार समीक्षा करने के निर्देश दिए। भुइयां में किसान किताब की प्रविष्टि हेतु प्रत्येक तहसीलदार को आगामी 1 माह में 10 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया। साथ ही किसान किताब की प्रविष्टि में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर तहसीलदार भैंसमा, दीपका, कोरबा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
कोटवारी भूमि हेतु अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टि की जाएगी
कोटवारी भूमि/सेवा भूमि हेतु खसरे में अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टि करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए गए। त्रुटि सुधार के प्रकरणों में आगामी 10 दिवस में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश सभी एस.डी.एम./तहसीलदारों को दिए गए। भूमि अधिग्रहण प्रकरण में 1980 के पश्चात भूमि अधिग्रहण के सभी प्रकरणों में यथाशीघ्र अभिलेखों को दुरुस्त करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण किसान किताब की प्रविष्टि कर वितरण किया जाए। उन्होंने सभी प्रकरणों की गंभीरता से ऑनलाइन प्रविष्टि करने को भी कहा। सभी एस.डी.एम. एवं तहसीलदारों को अपने न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करने एवं समय पर प्रकरणों की सुनवाई करने को कहा गया। सभी तहसीलदार उपस्थिति तिथि अद्यतन करें। मसाहती गांवों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाए।