दो हजार रुपये के नोट को बैंकों में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभी तक इसको बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी।
दो हजार रुपये के नोट को बैंकों में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभी तक इसको बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी।
आरबीआई ने कहा कि रिव्यू के बेस पर 2000 रुपये के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि विड्रॉल प्रोसेस का निर्धारित समय खत्म हो गया है, रिव्यू के बेस पर दो हजार रुपये के नोट जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को सात अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हांलाकि आरबीआई के मुताबिक उसके द्वारा जारी किए गए दो हजार के नोटों में से 96 फीसदी वापस बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। साफ है कि 4 फीसदी नोट अभी भी किन्हीं कारणों से लोगों ने बदले नहीं हैं या जमा नहीं कराए हैं।
यही कारण है कि आरबीआई ने कहा है कि सात अक्टूबर के बाद भी दो हजार का नोट हांलाकि लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन इसे बैंकों की सामान्य शाखाओं में जमा नहीं किया जा सकेगा और न ही बदला जा सकेगा। 8 अक्टूबर से केवल रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया की 19 शाखाओं में ही एक बार में 20 हजार रूपए अर्थात 2 हजार के 10 नोट जमा किए जा सकेंगे। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो या तो विदेश में होने के चलते 2 हजार के नोटों को अब तक जमा नहीं करा सके हैं या जिन्हें अन्य किसी कारण से जमा कराने का मौका नहीं मिला है।