Election Commission banned exit polls from April 19 to June 1
नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून को शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली के विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है, “आम जनता, विशेष रूप से समाचार ब्यूरो, मीडिया घरानों, रेडियो और टेलीविजन चैनलों का ध्यान भारत के चुनाव आयोग की 28 मार्च की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें एग्जिट पोल, किसी भी जनमत सर्वेक्षण/किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा गया है।” इसमें कहा गया है कि आम चुनाव, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधानसभाओं (एसएलए) और बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु की एसएलए में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च को आयोग द्वारा की गई थी।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट), 1951 का हवाला देते हुए, इसमें आगे कहा गया है, “चुनाव आयोग 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून को शाम 6:30 बजे के बीच की अवधि को अधिसूचित करता है, जिसके दौरान किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रचारित करना या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित करना, वर्तमान आम चुनावों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के एसएलए और लोकसभा चुनावों के साथ-साथ होने वाले विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रतिबंधित किया जाएगा।
” सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।