हाइलाइट्स
- शर्म विभाग के सचिव को लिखा पत्र
- श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाए
- औद्योगिक व्यवस्था में सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
रायपुर/छत्तीसगढ़ : प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों का उत्पादन या उपयोग करने वाले उद्योगों की विशेष सुरक्षा जांच करने के निर्देश दिए हैं।मंत्री देवांगन ने उद्योगों में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित कर जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए श्रम विभाग के सचिव को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मंत्री देवांगन ने अपने पत्र में बेमेतरा दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और लिखा है कि भीषण दुर्घटना में कई श्रमिकों की जान चली गई, जो अत्यंत दुखद है। चूंकि राज्य में श्रम विभाग का कार्य राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के कल्याण प्रहरी के रूप में कार्य करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना तथा श्रमिक नायकों की आजीविका एवं जीवन की रक्षा के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना है।
इसके लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसकी मासिक एवं वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। तृतीय पक्ष सुरक्षा ऑडिट एजेंसी की मान्यता पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। सभी उद्योग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन करते हैं, उनका विशेष रूप से निरीक्षण एवं समीक्षा की जाए।
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उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बेमेतरा फैक्ट्री हादसे पर की गहन चर्चा
उद्योग मंत्री देवांगन ने कल शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बेमेतरा औद्योगिक दुर्घटना पर विस्तार से चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री ने भी उद्योगों में सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सुरक्षा उपायों पर जोर देने पर गंभीरता जताई है। मंत्री देवांगन ने कहा कि औद्योगिक व्यवस्था में सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अधिकारियों को सशक्त बनाएगी ताकि वे सुरक्षा मानकों की नियमित जांच कर सकें। मुख्यमंत्री भी इस मामले में काफी गंभीर हैं।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्योग श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम न करवाएं
मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उद्योग में श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाए। मंत्री देवांगन ने विधानसभा के पिछले सत्र में कई विधायकों द्वारा लाए गए संज्ञान का उल्लेख किया कि उद्योग मनमाने ढंग से श्रम कानून का पालन किए बिना श्रमिकों से 12 घंटे से अधिक काम करा रहे हैं। इस पर अधिकारियों को तत्काल श्रम कानूनों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
यह सुनिश्चित करें,अकुशल श्रेणी के 100% श्रमिक स्थानीय हों
मंत्री देवांगन ने एक बार फिर स्थानीय श्रमिकों को लेकर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के कम अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुसार उद्योगों द्वारा आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अकुशल श्रेणी में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मंत्री श्री देवांगन ने प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।