Home National नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल

नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल

by KBC World News
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कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल(Arjun Ram Meghwal) ने रविवार को कहा कि नए आपराधिक कानून(Criminal laws), अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम,( the Indian Security Code and the Indian Evidence Act), 1 जुलाई, 2024 को लागू होंगे। मेघवाल ने कहा, “आईपीसी(IPC), सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल रहे हैं। उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने और भारत के विधि आयोग(Law Commission of India)की रिपोर्टों को ध्यान में रखने के बाद, तीन कानूनों में बदलाव किया गया है।”

Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice Arjun Ram Meghwal on Sunday said that the new criminal laws, namely the Indian Justice Code, the Indian Security Code and the Indian Evidence Act, will come into force on July 1, 2024. “The IPC, the CrPC and the Indian Evidence Act are changing. After following due consultation process and taking into account the reports of the Law Commission of India, the three laws have been changed,” Meghwal said.

नए कानूनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान की जा रही

मेघवाल ने कहा, “तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों नए कानूनों के लिए सभी राज्यों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।” उन्होंने बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमारी न्यायिक अकादमियां, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सब कुछ एक साथ चल रहा है और 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण ये तीनों कानून देश में लागू हो जाएंगे।”

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी

विशेष रूप से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस हिरासत को अपराध की प्रकृति के आधार पर 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ होंगी (IPC में 511 धाराओं के बजाय)। विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और उनमें से 33 के लिए कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों के लिए दंड राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और 19 धाराओं को विधेयक से निरस्त या हटा दिया गया है।

बिल में कुल 177 प्रावधान बदले गए

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ होंगी (सीआरपीसी की 484 धाराओं के बजाय)। बिल में कुल 177 प्रावधानों को बदला गया है और नौ नई धाराओं के साथ 39 नई उप-धाराएँ जोड़ी गई हैं। मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय-सीमाएँ जोड़ी गई हैं और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक से कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटा दिया गया है, इसमें 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय), और कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। बिल में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को निरस्त या हटा दिया गया है। भारत में हालिया आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को सबसे आगे रखा गया है। यह औपनिवेशिक युग के कानूनों के बिल्कुल विपरीत है, जहां राजद्रोह और वित्तीय अपराध जैसे मुद्दे आम नागरिकों की जरूरतों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे।

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