The court sent Bibhav Kumar to three-day police custody
नई दिल्ली: नई दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार से हिरासत में पूछताछ के लिए तीन दिन का समय दिया। बिभव कुमार पर आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। 13 मई को मालीवाल पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कथित तौर पर हमला किया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत से विस्तृत आदेश का इंतजार है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। कुमार के वकील ने हिरासत में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था।
अदालत ने कहा था कि मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में कोई “पूर्व-चिंतन” नहीं दिखाई देता है और उनके आरोपों को “नकारा नहीं जा सकता”। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है।
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पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करना शामिल है। पीटीआई