Home StatePunjab पंचायत Election के केस में SEC पर 50 हजार जुर्माना

पंचायत Election के केस में SEC पर 50 हजार जुर्माना

by KBC World News
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50 thousand fine on SEC in Panchayat election case

 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर ठोस जवाब नहीं देने पर पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो एसईसी जेल जाने को तैयार रहें।

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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मई में आदेश दिया था कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के खाली पड़े पदों के लिए 20 दिन में चुनाव अधिसूचना जारी करे। तब मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया था कि उपचुनाव की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

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