चक्रधरनगर पुलिस ने दोनों युवकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला किया दर्ज, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करें, “गुड सेमेरिटन” का परिचय दें-एडिशनल एसपी आकाश मरकाम
रायगढ़/छत्तीसगढ़। चक्रधरनगर पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल दोस्त को अस्पताल पहुंचाने के बजाय भागने वाले दो युवकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने ऐसे मामलों में घायलों की मदद “गुड सेमेरिटन”की भावना से करने की अपील की है। जानकारी के अनुसार थाना चक्रधरनगर के अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 194 भादवि में मृतक सुधीर सा पुत्र श्रीचरण सा उम्र 26 वर्ष निवासी बेलरिया थाना चक्रधरनगर की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में अस्पताल मेमो पर मर्ग दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही की गई। पोस्टमार्टम में मृतक के सिर व अन्य हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए। मृतक की मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के वारिसों व गवाहों के कथन लिए गए।
जांच में पाया कि घटना दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के शाम को सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद एवं आलेख सा एक ही मोटर साइकिल प्लेटिना क्रमांक सीजी 13 एएस 5615 से ग्राम महापल्ली में दुर्गा दर्शन करने जा रहे थे। मोटर साइकिल आलेख सा चला रहा था, अजय निषाद बीच में बैठा था तथा सुधीर सा पीछे बैठा था। महापल्ली बैरियर के पास मुख्य मार्ग पर तीनों मोटर साइकिल समेत गिर गये जिसमें सुधीर सा को सिर एवं शरीर में अंदरूनी चोट लगी तथा वह घटना स्थल पर ही अचेत हो गया जिसे तत्काल उपचार की आवश्यकता थी।लोईंग गांव का स्वास्थ्य केंद्र घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आलेख का गांव बेलरिया घटनास्थल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुधीर को अस्पताल ले जाने के बजाय उसके दो दोस्त अजय निषाद और आलेख साय ने अपने दोस्त को फोन किया और घायल सुधीर को बेलरिया गांव के बाहर खाई में छोड़कर सुधीर के परिवार को बताए बिना अपने-अपने घर चले गए।
ग्रामवासी के माध्यम से काफी समय बाद सुधीर के घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली और सुधीर को अस्पताल लेकर गये, जहां ईलाज दौरान सुधीर सा का दिनांक 15.10.2024 को मृत्यु हो गया है। मृतक के दोस्त अजय निषाद एवं अलेख साव यह भली भांति जानते थे कि सुधीर को अस्पताल न ले जाने से उसकी मृत्यु संभाव्य है और बिना सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये गांव के बाहर बाडी में छोडकर भाग गये । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा मर्ग जांच पर दोनों आरोपित (1) अलेख साव पिता दिनेश साव उम्र 24 वर्ष साकिन बेलरिया थाना चकधर नगर जिला रायगढ (2) अजय निषाद पिता मुनूराम निषाद उम्र 27 वर्ष साकिन करकछार थाना तमनार हाल मुकाम ग्राम बेलरिया जिला रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 536/2024 धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत आज अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और दोनों को रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है । एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। “गुड सेमेरिटन” कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।