Supreme Court rejects petition seeking matching of votes cast through EVM with VVPAT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में दो सहमति वाले फैसले सुनाए।
फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें चुनावों में फिर से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।