Home Chhattisgarh बैठक : पेडन्यूज, भ्रामक समाचारों का परीक्षण कर नोटिस जारी करने के निर्देश

बैठक : पेडन्यूज, भ्रामक समाचारों का परीक्षण कर नोटिस जारी करने के निर्देश

by KBC World News
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Meeting: Instructions to examine paid news and issue notices on misleading news

कोरबा/छत्तीसगढ़: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष अजीत वसंत के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों की जानकारी दी गई तथा उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समिति की बैठक में निर्देशित किया गया कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही एमसीएमसी का कार्य प्रारंभ हो गया है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से नाम निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों तथा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने वाले पेड न्यूज पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रतिदिन प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों के साथ-साथ विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी रखने तथा समाचार पत्रों की कटिंग, स्क्रीन शॉट एवं विजुअल एकत्रित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह भ्रामक विज्ञापनों एवं समाचारों पर भी नजर रखने तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग, समिति सदस्य निलेश कुजूर, हेमंत जायसवाल, डॉ. राजेश सक्सेना, डॉ. एम.एम.  जोशी, विनोद सिंह, डॉ. एम. महतो, प्रखर सिंह और कमलज्योति उपस्थित थे।


गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है। लोकसभा निर्वाचन कें लिए गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोसल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सत्त मानिटरिंग की जायेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा। अलग-अलग इलेक्ट्रानिक चैनलों में यदि एक ही तरह के फोटो और मैटर लगातार एक ही अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचारित हो तो ऐसे समाचार प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसे सभी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में शामिल होंगे तथा उसका खर्च संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जायेगा। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जायेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा।

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