Home Chhattisgarh जिला शिक्षा अधिकारीयों को युक्तियुक्तकृत शालाओं के चल-अचल संपत्ति तथा अभिलेखों का हस्तांतरण व स्थायी संधारण करने आदेश जारी

जिला शिक्षा अधिकारीयों को युक्तियुक्तकृत शालाओं के चल-अचल संपत्ति तथा अभिलेखों का हस्तांतरण व स्थायी संधारण करने आदेश जारी

by KBC World News
0 comment


रायपुर/छत्तीसगढ़ : लोक शिक्षण संचालनालय एक आदेश जारी कर जिलों में शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने की कार्यवाही प्रचलन में बात कही है। साथ ही  शालाओं के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने , शालाओं के युक्तियुक्तकृत होने से शालाओं की शासकीय चल-अचल संपत्ति, सामग्री एवं विभिन्न शासकीय अभिलेखों का उचित प्रक्रिया से हस्तांतरण किया जाना तथा उनका विधिवत स्थायी रूप से एकीकृत संधारण किया का आदेशित किया है।

सामग्री व अभिलेखों के हस्तांतरण व संधारण हेतु अधोलिखित निर्देश-

  • युक्तियुक्तकृत होने वाली शाला / शालाओं की चल-अचल संपत्ति सामग्री कासूचीकरण ।
  • चल-अचल सामग्री यथा-शाला के स्वामित्व की भूमि / खेल मैदान / कृषि योग्य भूमि / शालाभवन आदि ।
  • समस्त प्रकार की आलमारियाँ, टेबल, कुर्सी, बेंच, बक्से, लोहे की सामग्रियाँ आदि ।
  • समस्त प्रकार की विद्यार्थी फर्नीचर, टाटपट्टी, स्काऊट गाईड, कीड़ा, रेडकॉस,प्रयोगशाला सामग्री, कागज, चाक डॅस्टर, आदि ।
  • समस्त प्रकार की पुस्तकें / पत्रिका आदि ।
  • समस्त प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण ।


शासकीय अभिलेख पंजियों का सूचीकरण –

  • दाखिल खारिज पंजी ।
  • विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थिति पंजी ।
  • स्थापना पंजी व नियुक्ति / कार्यमुक्ति संबंधी नस्तियाँ ।
  • स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अकसूची एवं प्रगतिपत्र, परीक्षाफल पंजी ।
  • मध्यान्ह भोजन पंजी ।
  • समस्त प्रकार के छात्रवृत्ति पंजी ।
  • शाला भवन / भूमि संबंधी नक्शा खसरा बी. -1 के कागजात ।
  • रसीद बुक व कक्षावार शुल्क पंजी ।
  • शाला विकास समिति से संबंधित सभी पंजी
    सभी बैंक खाता पासबुक, केशबुक, ।
  • भण्डार पंजी, स्थानीय निधि पंजी, अपलेखन पंजी ।
    अन्य नस्तियां आदि ।
    (स प्रवेश पंजी ।
  • कीडा, स्काऊट गाईट, रेडकास, इको क्लब पंजी।
    आदेश / सूचना पंजी ।
  • शासन / विभाग से प्राप्त आदेश, निर्देश संबंधी नस्ती ।
  • पाठ्यपुस्तक, गणवेश व सायकल, वितरण पंजी ।
  • प्रयोगशाला सामग्री / उपकरण पंजी ।
  • युक्तियुक्तिकृत शालाओं के प्रधान पाठक / प्राचार्य (अ) एवं (ब) अनुसारचल-अचल सामग्रियों एवं अभिलेखों की सूची वर्षवार 03-03 प्रतियों में तैयार
    करेंगे।
  • सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सामग्री व अभिलेख सौपने वाले प्रधान पाठक / प्राचार्य हस्ताक्षर होंगे।
  • केसामग्री व अभिलेखों की 02 सूची समायोजन करने वाली शाला के प्रधान पाठक /प्राचार्य को सौंपेगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। समायोजन शाला के प्रधान
  • पाठक / प्राचार्य प्राप्त सूची की एक प्रति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का सौंपेगे।
  • विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इसकी पावती देगें तथा पृथक से स्थायी पंजी संधारित करेंगे।
  • सामग्री व अभिलेख सूची हस्तांतरण व प्राप्ति की सूचना विकास खण्ड अपने जिला शिक्षा अधिकारी / संयुक्त संचालक को देगें।

सामग्री व अभिलेखों का संधारण-

  • युक्तियुक्तकृत शाला से प्राप्त सामग्रियों व अभिलेखों का संधारण समायोजन करने वाले शाला के प्रधान पाठक / प्राचार्य करेंगे।
  • प्रत्येक पंजी को व्यवस्थित व सुरक्षित रखने का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा ।
  • दाखिला पंजी का एकीकरण किया जावे ताकि बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता न हो।

  • युक्तियुक्तकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के लिपिक एवं भृत्य समायोजन वाली शाला में कार्य करते रहेंगे।

  • युक्तियुक्तिकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के मध्यान्ह भोजन अंतर्गत कार्यरत रसोईया समायोजन वाली शालाओं कार्य करेंगे।
  • युक्तियुक्तकरण से यदि स्व सहायता समूह प्रभावित होते है, तब उनके संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निर्णय लेंगे।
  • युक्तियुक्तकरण पश्चात् युक्तियुक्तकृत शाला के अंशकालीन सफाई कर्मचारी समायोजन वाली शालाओं में कार्य करेंगे।
  • एक ही परिसर के विद्यालयों के समायोजन में अंशकालीन सफाई कर्मचारी, रसाईयेएवं स्वसहायता समूह यथावत कार्य करेंगे।

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2024 – All Right Reserved.

× How can I help you?