Supreme Court imposed five conditions, Kejriwal released on bail after 50 days for election campaign
नई दिल्ली :चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 21।दिन के लिए ही अंतरिम जमानत दी है।
उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को जमानत राशि के साथ 50 हजार रुपए का जमानत बांड भरना होगा। 50 दिन बाद शुक्रवार शाम घर पहुंचे केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के जजों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वह से मैं आज आपके बीच खड़ा हूं । मैं आपके बीच में आकर कहना चाहता हूं हमें देश को तानाशाही से बचाना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में स्थित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में ईडी के नौ समन के बाद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत मिली है।जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने समर्थकों को संबोधित किया।
आज हनुमान मंदिर जाएंगे
तिहाड़ से बाहर आने के बाद शनिवार को केजरीवाल सुबह 11:00 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की है। साथ ही केजरीवाल ने बताया कि वह 1:00 बजे पत्रकार वार्ता भी करेंगे।पत्नी बोलीं- लोकतंत्र की जीत केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है । जमानत से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।
ईडी की चार्जशीट में आप भी बनेगी आरोपी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाएगा। पहली बार किसी एजेंसी.के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दायर आरोपपत्र में किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाएगी। एकरिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी शनिवार को आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
- केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को उनके खिलाफ मामले से जुड़े गुण-दोष पर दी गई राय न माना जाए।
- केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं,लेकिन वे अब तक दोषी करार नहीं दिए गए हैं।
- उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वे समाज के लिए खतरा हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समग्र और उदार दृष्टिकोण उचित है।
- केजरीवाल डेढ़ साल तक बाहर थे। उन्हें (ईडी द्वारा) पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।
सर्वोच्च न्यायालय ने रखी शर्तें
- केजरीवाल को समर्पण कर 2 जून को जेल में.लौटना होगा। उन्हें 50 हजार रुपए का मुचलका भी भरना होगा।
- आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग.मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
- वे किसी भी आधिकारिक फाइल पर जरूरी होने पर उपराज्यपाल से मंजूरी लिए बिना.दस्तखत नहीं करेंगे।
- केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे।
- वे किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं देख सकेंगे।