Supreme Court refuses to direct Election Commission to upload voting percentage data during Lok Sabha elections
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक गैर सरकारी संगठन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह फिलहाल ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि मतदान के पांच चरण संपन्न हो चुके हैं और दो चरण बाकी हैं। शीर्ष अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को चुनावों के बाद नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए स्थगित कर दिया और बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन में प्रार्थनाएं इस मुद्दे पर 2019 से लंबित मुख्य याचिका के समान हैं। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए मतदाता मतदान के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा। पीठ ने कहा, “आईए में कोई भी राहत देना मुख्य याचिका में राहत देने के समान होगा, जो लंबित है।”
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17 मई को शीर्ष अदालत ने एनजीओ की याचिका पर चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्र-वार मतदाता मतदान डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एडीआर ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिसमें चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदान के तुरंत बाद सभी मतदान केंद्रों के “फॉर्म 17 सी भाग- I (रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा-जोखा) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां” अपलोड की जाएं।