The court rejected the petition of Delhi CM Arvind Kejriwal to consult a doctor daily
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मधुमेह की स्थिति और शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव के बारे में रोजाना 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। विशेष अदालत ने एम्स के निदेशक द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया, जिससे जेल अधिकारी विशेष स्वास्थ्य परामर्श के मामले में परामर्श करेंगे।
केजरीवाल ने रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श करने की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की थी। याचिका में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई थी। अदालत ने कहा कि जेल अधिकारी सीएम के स्वास्थ्य की देखभाल करना जारी रखेंगे और विशेष परामर्श के मामले में, अधिकारी एक वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मधुमेह विशेषज्ञ वाले मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे। बोर्ड जरूरत पड़ने पर डाइट चार्ट और व्यायाम योजना निर्धारित करेगा और यह सीएम की शारीरिक जांच भी कर सकता है। अदालत ने कहा कि उन्हें मेडिकल बोर्ड के सख्त अनुपालन के साथ घर का बना खाना उपलब्ध कराया जाए और तब तक उन्हें उनके निजी डॉक्टर के डाइट चार्ट के अनुसार घर का बना खाना उपलब्ध कराया जा सकता है।