The collector took action against Razzak Ali alias Mundul to banish him from the district
कोरबा/छत्तीसगढ़ : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत रज्जाक अली उर्फ मुंडूल, उम्र 50 वर्ष, पिता स्व. गुलजार अली, निवासी नोनबिर्रा, थाना करतला (कोरबा) को जिला बदर करते हुए आदेश दिया है
कि वे कोरबा राजस्व जिला एवं समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला क्षेत्र को 24 घंटे के भीतर 01 वर्ष की अवधि के लिए छोड़ दें तथा जब तक यह आदेश प्रभावशील रहे, तब तक बिना पूर्व विधिक अनुमति लिए कोरबा जिले एवं उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं तथा कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।