Accused arrested in case of molestation and kidnapping of a minor and molestation of two women
रायगढ़/ छत्तीसगढ़ : महिला विरूद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए तमनार पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ व नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
नाबालिग को बिना बताए मेले में ले जाना युवक को पड़ा महंगा, पोक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल-
थाने में 13जून 2024 को लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी 12 जून की रात्रि में बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी और दूसरे दिन सुबह वापस लौट आई।बयान पर लड़की ने बताया कि गांव का धनुर्जय सिधार उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर मेला घुमाने ले गया था और सुबह घर के पास सड़क पर छोड़ दिया। लड़की के परिजनों ने लिखित आवेदन देकर धनुर्जय सिधार (19 वर्ष) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तमनार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 160/2024 धारा 363, 366 आईपीसी 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के न्यायालय में पेश किया गया। जहां आरोपी का जेल वारंट जारी होने पर तमनार पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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महिला से छेड़खानी-
01 जून 2024 को एक महिला ने तमनार थाने में अंकेश प्रधान पिता परमेश्वर प्रधान उम्र 24 साल निवासी बिजना, थाना तमनार के विरुद्ध 31 मई की रात्रि में पति की अनुपस्थिति में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के लिखित आवेदन पर आरोपी अंकेश प्रधान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2024 धारा 457, 354 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से आरोपी फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया, उषा रानी तिर्की एवं हमराही स्टाफ की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही है।