Bilaspur: Custom milling-transportation not paid, instructions to resolve the matter
बिलासपुर/छत्तीसगढ़ : राइस मिलर को कस्टम मिलिंग बिल और परिवहन बिल की राशि जारी नहीं करने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर मार्कफेड सरगुजा को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निराकृत करने का आदेश दिया है। श्री श्याम एग्रो प्रोडक्ट भित्तिकला जिला सरगुजा काफी समय से छत्तीसगढ़ मार्कफेड से चावल की मिलिंग और इसके परिवहन में संलग्न है। वर्ष 2021-22 के धान उपार्जन में कस्टम मिलिंग के लिए मिलों से चावल की कम आपूर्ति का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता से मार्कफेड ने 3 करोड़ 36 लाख ,96 हजार 031रुपए की वसूली की। याचिकाकर्ता ने यह राशि जमा कर दी। उसके बाद भी याचिकाकर्ता का बकाया प्रतिवादी ₹मांक 6 डीएम मार्कफेड सरगुजा के पास लंबित है। याचिकाकर्ता ने इस संबन्ध में डीएम के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उसके अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
इससे परेशान होकर एडवोकेट लवकुश साहू के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में बताया गया कि प्रतिवादी पर कम चावल आपूर्ति करने का गलत आरोप लगाकर सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक से निकाल लिया गया। नए वर्ष के लिए पंजीयन भी नहीं हो पा रहा है और परिवहन बिल व कस्टम मिलिंग का पुराना भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू ने डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर मार्कफेड सरगुजा को अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निराकृत करने का आदेश दिया है।