ED seizes 10 properties worth Rs 55 crore in hawala operator case
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सूरत स्थित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में दुबई (Dubai) स्थित हवाला ऑपरेटर (hawala operator)पंकज कपूर, हीरा व्यापारी विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 55.17 करोड़ रुपये की दस अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
जांच एजेंसी ने सूरत (Surat) में आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) द्वारा दायर एक शिकायत और सूरत पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर (FIR) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड (RA Distributors Pvt. Ltd)। लिमिटेड और आठ अन्य कंपनियों ने जाली बिल ऑफ एंट्री (BOE) जमा किए और तीन यूएई-आधारित और पंद्रह हांगकांग-आधारित संस्थाओं को धन भेजा।
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जांच से पता चला कि अपराध की आय क्रमशः 58.14 करोड़ रुपये और 2.81 करोड़ रुपये पंकज कपूर और विजेन गिरीशचंद्र झावेरी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में प्राप्त की गई थी।ईडी ने एक बयान में कहा कि अपराध की आय मुंबई स्थित हीरा व्यापारी मदन लाल जैन और अफरोज फत्ता द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित इकाइयों से जाली बीओई और दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजी गई थी।इसमें कहा गया है कि कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए पंकज कपूर, विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों की दस अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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इस मामले में, ईडी पहले ही 60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करते हुए नौ अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर चुका है। मामले में अब तक कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों की कुल कीमत 115 करोड़ रुपये है।