Police raid on illegally operating hookka bar in the city, action taken against 07 influential people under COTPA Act
कोरबा/छत्तीसगढ़ : कोरबा पुलिस ने हुक्का बार पर दबिश दी गई।जिसमे रसूखदार 7 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।साईबर सेल और सीएसईबी चौकी पुलिस को 22.01.2024 को मुखबीर के माध्यम से सूचना मिला था टीपी नगर कोरबा में कुछ लोग भारी मात्रा में हुक्का बार का अवैध रुप से संचालन किया जा रहा है। सूचना के पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया। जिसपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रॉबिन्सन गुडिया व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के पर्यवेक्षण मे तत्काल त्वरित कार्यवाही करने हेतु चौकी प्रभारी सीएसइबी को आवश्यक दिशा निर्देष मिला।
वरिष्ठ अधिकारियो से प्राप्त दिशा निर्देश पर साइबर सेल कोरबा प्रभारी रॉबिंसन गुड़िया एवं सायबर टीम के साथ चौकी प्रभारी सीएसइबी उप निरी. विनोद खाण्डे व टीम के ने मुखबीर से प्राप्त सूचना छापेमारी की गई। जो मौके पर कुल 07 लड़के हुक्का पीते मिले जो सम्पूर्ण कमरे में हुक्काबार जैसी स्थिति निर्मित कर संयुक्त रुप से भारी मात्रा में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद सेवन करते पाये गए, और उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार किया।
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जिनमे (01) हामीद मेमन पिता जाहिद मेमन उम्र 24 साल सा० प्लॉट नं0 37 टीपी नगर कोरबा चौकी सीएसईबी जिला कोरबा (2) विकास ठाकुर पिता प्रकाश ठाकुर उम्र 24 साल सा० बंछोर क्लीनीक के पिछे कोसाबाड़ी थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ०ग०). (3) आयुष सिंह पिता स्व० विनोद कुमार सिंह उम्र 22 साल सा० एल.आई.जी-18 आर.पी. नंगर फेस-1 थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ०ग०).(4)रिषभ अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल उम्र 24 साल सा० गांजा गली पुराना बस स्टैण्ड कोरबा थाना कोतवाली जिला कोरबा,(5) प्रीतम साहू पिता स्व० राम अवतार साहू, उम्र 23 साल सा० एल.सी.एच-40 एस.बी.एस कॉलोनी चौकी मानिकपुर जिला कोरबा, (6) ओएश मेमन पिता जाहिद मेमन उम्र 21 साल सा० प्लॉट नं0 37 टीपी नगर कोरबा चौकी सीएसईबी जिला कोरबा (7) समीर सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह उम्र 23 साल सा० म.नं.-59 पतेरी थाना पतेरी जिला सतना (म०प्र०) हाल मुकाम विकास ठाकुर का मकान बंछोर क्लीनीक के पिछे कोसाबाडी थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ०ग०)।जिन पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने/कराने के संबंध में धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस देकर वैध दस्तावेज / अनुज्ञप्ति की मांग किया गया,उनके द्वारा कोई लायसेंस नही कर सके। (01) हुक्का पीने का शीशा कुल 08 सेट तथा 11 नग हुक्का पाईप कीमती करीब 24000/- (02) अलादीन कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर कुल 11 पैकेट कीमती करीब 1650/-, (03) अफजल कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर कुल 11 पैकेट कीमती करीब 1100/- (04) अल्फाखेर कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्फेसर 01 किग्रा. वाला 01 डिब्बा कीमती करीब 2449 रुपये (05) अल अयान कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर 01 किग्रा. वाला 02 डिब्बा कीमती करीब 4000/- (06) हुक्का में उपयोग किये जाने वाला अल अकबर कम्पनी का चारकोल 250 ग्राम वाला कुल 19 पैकेट कीमती करीब 1900 रुपये कुल जुमला कीमती 35099 रुपए को जप्त कर वजह सबूत में कब्जा लिया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 21 (क) (ख) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (छ0ग0 संसोधन अधिनियम 2023) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और जांच जारी है।